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शालीमार कंपनी के वेस्टेज सरिया की चोरी, कुरूद के कबाड़ी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 306,3 (5),317(2) बीएनएस के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध

श्रवण साहू, कुरूद। नगर में कबाडिय़ों का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। पुलिस इन कबाडिय़ों के दुकानों की जांच व कार्रवाई करने गंभीरता नहीं दिखाती नतीजन कबाड़ी अवैध कमाई कर मालामाल हो रहे हैं। वहीं क्षेत्र में कई बड़ी चोरियों में इनकी सांठगांठ होना बताया जाता है। समय रहते कार्यवाही नही होने से इनके हौसले बुलंद रहते हैं। और कई अवैध कारोबार को अंजाम देते हैं। एक ऐसा ही मामले का कुरूद पुलिस ने खुलासा किया है। शालीमार कंपनी का वेस्टेज सरिया को चोरी करने के मामले में कंपनी के सुपरवाइजर सहित 6 आरोपियों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिलीं जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अमित सिंह पिता स्व० प्रभुनाथ उम्र 40 वर्ष पता हाल शालीमार कंपनी कैम्प अभनपुर मेलवाडीह जिला रायपुर द्वारा 30 अक्टूबर को थाना में लिखित आवेदन दिया था। जिसमे बताया गया कि 28 अक्टूबर को कंपनी साइड उमरदा के पास रखे शालीमार कंपनी का वेस्टेज सरिया वजन करीबन 3-4 टन का कंपनी के सुपरवाइजर सुनील कुमार कुमार प्रजापति के नेतृत्व मे हाइवा वाहन कंमाक सीजी08 एबी 9577 में लोडकर अभनपुर कैम्प जाना था। लेकिन 30 अक्टूबर तक शालीमार कंपनी कैम्प अभनपुर नहीं पहुँचने पर प्रार्थी द्वारा हाइवा वाहन के चालक एवं सुपरवाइजर को पूछताछ किया। जिस पर कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर विकास कुमार पाण्डे एवं साइड इंजीनियर राहुल तिवारी के कहने पर कंपनी के हाइड्रा वाहन चालक बाबादेव दानी उर्फ पिन्टू के साथ मिलकर चरमुड़िया के सिद्वी गणेश राइस मिल ले जाना बताया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कंमाक 453/24 धारा 306,3 (5) बीएनएस.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कुरूद के कबाड़ी भोलू ने पुराना आईटीआई के पीछे छिपाकर रखा सरिया
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विवेचना के दौरान आरोपी सुनील कुमार प्रजापति उम्र 34 वर्ष सुनील प्रजापति उम्र 44 वर्ष, बाबादेव दानी उर्फ पिन्टू उम्र 34 वर्ष, विकास कुमार पाण्डे उम्र 36 वर्ष राहुल तिवारी उम्र 31 वर्ष सभी साकिनान हॉल पता शालीमार कैम्प बारना को कड़ाई से पूछताछ करने पर कुरूद के कबाड़ी भोलू के पास 80,000 रुपये मे बिक्री कर 10,000रुपये नगदी देना बताया गया। आरोपियो के कब्जे से सरिया बिक्री की राशि 10,000 रूपये जप्त किया गया एवं प्रकरण मे भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) का जोड़ा जाकर वेस्टेज सरिया खरीदी करने वाले आरोपी संतोष कुमार ध्रुव उर्फ भोलू निवासी सरोजनी चौक कुरूद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वेस्टेज सरिया को आरोपियो से 80,000रू में खरीदी करना व 10,000 रूपये नगदी देना एवं वेस्टेज सरिया को पुराना आईटीआई के पीछे छिपाकर रखना बताया। आरोपी के निशानदेही पर समक्ष गवाहों के 3 क्विंटल कीमती 9,000 रूपये का बरामद किया गया। 6 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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